क्या आपके पास भी एक से ज्यादा पीएफ खाते हैं? ऐसा कई बार हो सकता है। जैसे नौकरी बदलने या कंपनी में हुए कुछ बदलावों के कारण दूसरा पीएफ अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन कई लोग उन्हें मर्ज करना भूल जाते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO ) के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के पास एक ही यूएएन होना चाहिए। लेकिन बार-बार नौकरी बदलने के बाद कुछ लोगों के पास एक से ज्यादा पीएफ होते हैं। ऐसे में आपको इन खातों को मर्ज करना होगा। इसके लिए जरुरी है कि आपका आधार, पैन और बैंक अकाउंट यूईएं से लिंक हो। आधार के जरिये ओटीपी वेरिफिकेशन आवश्यक है।
पीएफ खातों को मर्ज कैसे करें?- सबसे पहले आपको ईपीएफ को अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब यूएएन और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें।
- अब आपको वन मेंबर, वन पीएफ खाते के विकल्प पर जाएं।
- अब आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें।
- इसके बाद आपके वर्तमान नियोक्ता के पास मर्ज में लिए रिक्वेस्ट जाएगी।
- नियोक्ता द्वारा अप्रूवल के बाद आपका ख़ाता मर्ज हो जाएगा।
- आप क्लेम स्टेटस पर जाकर स्टेटस के बारे में जान सकते हैं।
ऑफलाइन मर्ज कैसे करेंआप फॉर्म 13 भरकर ऑफलाइन भी पीएफ खाते को ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको वर्तमान नियोक्ता से साइन कराने के बाद नजदीक के ईपीएफओ कार्यालय जाकर फॉर्म सब्मिट करना होगा।
मेल के जरिये
आप चाहे तो ईमेल के जरिये भी मर्ज कर सकते हैं। जिसके लिए आपको uanepf@epfindia.gov.in पर मेल भेजना होगा। जिसमें आपको पुराने पीएफ खाते और नए पीएफ खाते की जानकारी देनी होगी। इसके बाद ईपीएफओ के द्वारा आपके वर्तमान नियोक्ता से संपर्क किया जाता है। वेरिफाई होने के बाद खाते मर्ज हो जाएंगे।
यदि इसमें कोई समस्या आती है तो आप ईपीएफओ के हेल्पलाइन नंबर 1800-118-005 पर कॉल करके समस्या का समाधान मिल सकता है। इसके अलावा epfindia.gov.in पर भी समाधान मिल सकता है।
यदि वर्तमान कंपनी में नहीं पीएफ कटने का कोई प्रावधान
यदि आपकी नई कंपनी में पीएफ काटने का कोई प्रावधान नहीं है तो ऐसे में आप पुराने पीएफ खातों को मर्ज करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ परिस्थितियों में पीएफ खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं। जैसे घर बनाने, बीमार होने आदि।
पीएफ खातों को मर्ज कैसे करें?- सबसे पहले आपको ईपीएफ को अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब यूएएन और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें।
- अब आपको वन मेंबर, वन पीएफ खाते के विकल्प पर जाएं।
- अब आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें।
- इसके बाद आपके वर्तमान नियोक्ता के पास मर्ज में लिए रिक्वेस्ट जाएगी।
- नियोक्ता द्वारा अप्रूवल के बाद आपका ख़ाता मर्ज हो जाएगा।
- आप क्लेम स्टेटस पर जाकर स्टेटस के बारे में जान सकते हैं।
ऑफलाइन मर्ज कैसे करेंआप फॉर्म 13 भरकर ऑफलाइन भी पीएफ खाते को ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको वर्तमान नियोक्ता से साइन कराने के बाद नजदीक के ईपीएफओ कार्यालय जाकर फॉर्म सब्मिट करना होगा।
मेल के जरिये
आप चाहे तो ईमेल के जरिये भी मर्ज कर सकते हैं। जिसके लिए आपको uanepf@epfindia.gov.in पर मेल भेजना होगा। जिसमें आपको पुराने पीएफ खाते और नए पीएफ खाते की जानकारी देनी होगी। इसके बाद ईपीएफओ के द्वारा आपके वर्तमान नियोक्ता से संपर्क किया जाता है। वेरिफाई होने के बाद खाते मर्ज हो जाएंगे।
यदि इसमें कोई समस्या आती है तो आप ईपीएफओ के हेल्पलाइन नंबर 1800-118-005 पर कॉल करके समस्या का समाधान मिल सकता है। इसके अलावा epfindia.gov.in पर भी समाधान मिल सकता है।
यदि वर्तमान कंपनी में नहीं पीएफ कटने का कोई प्रावधान
यदि आपकी नई कंपनी में पीएफ काटने का कोई प्रावधान नहीं है तो ऐसे में आप पुराने पीएफ खातों को मर्ज करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ परिस्थितियों में पीएफ खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं। जैसे घर बनाने, बीमार होने आदि।
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