सिंगापुर में एक 47 वर्षीय भारतीय नागरिक को पिछले साल गलती से उसके बैंक खाते में आए SGD 25,000 (लगभग 16 लाख रुपये) के लिए जेल की सजा सुनाई गई है। इस व्यक्ति ने पैसे को वापस करने के बजाय अपने कर्ज चुकाने में खर्च कर दिया। पेरियासामी मथियाझागन ने इस राशि का एक हिस्सा अपने परिवार को भारत भी भेजा। सिंगापुर की अदालत ने उसे 9 सप्ताह की जेल की सजा सुनाई है, क्योंकि उसे पैसे के गबन का दोषी पाया गया।
मथियाझागन ने एक प्लंबिंग और इंजीनियरिंग कंपनी में काम किया था और वहां से व्यक्तिगत ऋण लिया था। गलती से उसके खाते में ट्रांसफर की गई राशि को कंपनी का समझते हुए उसने इसका उपयोग किया। राज्य अभियोजन अधिकारी के अनुसार, कंपनी के निदेशक ने उसी दिन मथियाझागन को सूचित किया कि यह खाता कंपनी का नहीं है।
महिला ने तुरंत मथियाझागन के बैंक से संपर्क किया और अपनी गलती के बारे में बताया। चार दिन बाद, बैंक ने उन्हें पत्र भेजा जिसमें कहा गया कि प्रेषक ने धन वापस करने का अनुरोध किया है। एक महीने बाद, बैंक ने महिला को सूचित किया कि मथियाझागन ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया है। पुलिस जांच में पता चला कि मथियाझागन ने गलत ट्रांसफर के बारे में जानकर भी पैसे को दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिया।
कंपनी ने मथियाझागन को पत्र सौंपा और उसे राशि वापस करने के लिए कहा। उसने स्वीकार किया कि उसने पहले ही पैसे का उपयोग कर लिया था। नवंबर 2023 में, उसने पुलिस को बताया कि उसने पैसे का उपयोग कर्ज चुकाने के लिए किया और शेष राशि अपने परिवार को भेज दी। उसने महिला को वापस भुगतान करने के लिए और समय मांगा, लेकिन अब तक कोई धन वापस नहीं किया गया है। इस घटना पर एक Reddit यूजर ने टिप्पणी की, "कानून तोड़ा और इसके लिए जेल हो गया।"
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