भारत सरकार ने 3 सितंबर 2025 को आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। इस बदलाव का उद्देश्य कराधान को सरल बनाना और पारदर्शिता को बढ़ाना है, जिसके तहत सरकार एक नई दो-स्तरीय जीएसटी संरचना में परिवर्तन कर रही है।
नई जीएसटी संरचना
नए ढांचे के तहत, देशभर में वस्तुओं और सेवाओं को अब 5% या 18% जीएसटी श्रेणी में रखा जाएगा, जो पहले की चार-स्तरीय संरचना 5%, 12%, 18% और 28% को प्रतिस्थापित करेगा। यह बदलाव अनुपालन को आसान बनाने और मूल्य निर्धारण को अधिक सुसंगत बनाने के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए, सरकार ने कई जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से पूरी तरह से मुक्त कर दिया है।
जीवन रक्षक दवाएं सोमवार से सस्ती होंगी
सोमवार, 22 सितंबर 2025 से, 36 आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं और औषधियां अधिक सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि सरकार ने इनमें से अधिकांश पर मौजूदा 5% जीएसटी को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस कदम से महत्वपूर्ण उपचारों की पहुंच बढ़ने की उम्मीद है और देशभर में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता को प्रोत्साहित किया जाएगा।
अब जीरो जीएसटी पर दवाएं (पहले 12%):
अब 5% जीएसटी पर दवाएं (पहले 12%):
- सभी दवाएं और औषधियां जिनमें शामिल हैं:
- Fluticasone Furoate + Umeclidinium + Vilanterol (FF/UMEC/VI)
- Brentuximab Vedotin
- Ocrelizumab
- Pertuzumab
- Pertuzumab + Trastuzumab
- Faricimab
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