Rajasthan Crime: राजस्थान में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने एक नाबालिग लड़की को बेचने की कोशिश करने और उससे रेप में अपने बेटे की मदद करने वाली महिला को आजीवन कारावास की सजा दी है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी महिला पर 61 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
वहीं, कोर्ट ने अन्य आरोपियों नैना, सपना, और मंजू के साथ उसके पति बबलू सिंह को भी गिरफ्तारी वारंट जारी कर मुकदमा चलाने के आदेश जारी की है. कोर्ट ने कहा कि एक महिला होकर भी पीड़िता के दर्द को समझ नहीं पाई. साथ ही अपने बेटे की मदद की और उसे भगा दिया. जब पीड़िता ने यौन शोषण का विरोध किया तो महिला ने उसे प्रताड़ित किया.
अदालत को बताया कि पीड़िता की मां ने 10 जुलाई 2014 में गलता गेट पुलिस स्टेशन में उसके गायब होने का मामला दर्ज करवाया. इसमें एक बाल अपचारी पर बहला-फुसलाकर साथ ले जाने का आरोप लगाया था.
वहीं, पुलिस ने इस वारदात में कार्रवाई की और बाल अपचारी के खिलाफ किशोर बोर्ड में चालान पेश किया था. इसके चलते उसे तीन साल के लिए सुरक्षित स्थल भीलवाड़ा भेजने का आदेश दिया. अदालत ने सुनवाई पीड़िता ने कहा कि बाल अपचारी और अन्य आरोपी उसे बहला-फुसलाकर शिकोहाबाद ले गए, जहां उससे रेप किया.
इसके बाद पीड़िता को एक दलाल के पास बेचने की कोशिश की गई लेकिन कम रुपये मिलने की वजह से उसे वापस ले आए. फिर बाल अपचारी उसे फिरोजाबाद में रहने वाली मंजू नाम की महिला के पास ले गए, जहां भी उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया. अंत में मंजू की भाभी बबली ने पीड़िता को जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर छोड़ दिया और वहां से चली गई.
You may also like
Ishaq Dar Gives Threat To India: पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशहाक डार ने फिर दी गीदड़भभकी, कहा- अगर पानी का संकट न हल हुआ तो…
रॉयल्टी के नाम पर लूट का खेल! सरकार को लगाई जा रही लाखों की चपत, अवैध वसूली का पर्दाफाश
सिरोही जिले में मौसम ने ली राहतभरी करवट! Mount Abu में उमड़ा पर्यटकों का जनसैलाब, होटल और गेस्टहाउस फुल
भारत के हाथों पिटने के बाद पाकिस्तान आर्मी चीफ की आई पहली प्रतिक्रिया, खुलेआम हुई बेइज्जती को ढंकने की कोशिश, जानें क्या कहा
गर्मियों में फ्रिज का सही तापमान क्या हो? जानिए कैसे रखें खाना ताजा और बिजली का बिल कम