पटियाला, 1 अक्टूबर . पंजाब Government में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत ने नोटिस जारी किया. यह मामला आम आदमी पार्टी की पटियाला महिला विंग की पूर्व प्रधान श्वेता जिंदल की शिकायत से जुड़ा हुआ है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी.
पूर्व प्रधान श्वेता जिंदल ने अदालत में दायर अपनी शिकायत में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के साथ उनके पुत्र और उनके कार्यालय इंचार्ज पर भी अनुचित व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं. जिंदल का दावा है कि उन्हें पार्टी में काउंसलर का टिकट देने का लालच देकर उनके साथ मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया गया.
उन्होंने कहा कि मुझे इन लोगों ने मिलकर परेशान किया था, जिसके बाद मुझे अदालत में शिकायत करनी पड़ी है.
यह शिकायत भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं, जिनमें 114, 115(2), 56, 61, 74, 75(1)(i)(ii), 76, 78, 79, 351(1), 351(2), 351(3), 351(4), 356(1), 356(2), और 3(5) शामिल हैं, इसी के तहत दर्ज की गई है. अदालत ने शिकायत को लिखने और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है.
अदालत द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यह ‘समन’ नहीं है. भारतीय न्याय संहिता प्रक्रिया संहिता 2023 की धारा 223(1) के प्रावधानों के तहत आरोपी पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा. आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति और जमानत का प्रश्न समन आदेश पारित होने के बाद ही उठेगा. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को निर्धारित की है और सभी आरोपी पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है.
यह हाई-प्रोफाइल मामला न केवल राज्य की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर रहा है, बल्कि स्वास्थ्य मंत्री और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की छवि पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.
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एसएके/डीएससी
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