नई दिल्ली, 4 मई . राष्ट्रीय स्नातक पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2025 रविवार को देश भर में होने वाली है, जिसमें 22.7 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे. मेडिकल प्रवेश परीक्षा देश के 500 से अधिक शहरों में 5,453 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है. इस परीक्षा के लिए देशभर से 23 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है.
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की ओर से देश की सबसे बड़ी नीट (यूजी) परीक्षा 2025 का आयोजन एक पारी दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा. उत्तर प्रदेश के बरेली में नीट-यूजी एग्जाम को लेकर 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिनमें 14,308 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. मथुरा में छह परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी. इस दौरान 3,258 परीक्षार्थी भाग लेंगे. परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है.
गुजरात के राजकोट शहर में अलग-अलग 13 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 6,337 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है. सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बंदोबस्त भी किया गया है. सूरत में कुल 22 परीक्षा केंद्र हैं, जहां 10,500 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे. राजस्थान के सीकर जिले में 98 परीक्षा केंद्रों पर करीब 32,127 परीक्षार्थी नीट परीक्षा देंगे.
राजस्थान के सीकर जिले में 98 परीक्षा केंद्रों पर करीब 32,127 परीक्षार्थी नीट परीक्षा देंगे. सीकर के एडीएम रतन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले भर में नीट यूजी परीक्षा 2025 के लिए 98 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इनमें से 9 सेंटर को छोड़कर सभी केंद्र सरकारी स्कूलों-कॉलेजों में बनाए गए हैं. परीक्षा के लिए जिले में चार कोर्डिनेटर भी नियुक्त किए गए हैं. परीक्षा में नकल की रोकथाम और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. हर परीक्षा केंद्र पर छह पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है.
उन्होंने कहा कि परीक्षा में पहली बार सभी परीक्षा केंद्रों पर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ही वीक्षक के तौर पर लगाया गया है. इससे पहले नीट परीक्षा में निजी स्कूलों के स्टाफ को भी वीक्षक के तौर पर लगाया जाता रहा है. परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की पूरी जांच-पड़ताल करने के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा. परीक्षा के आयोजन के दौरान अगर कोई पेपर लीक व नकल सहित अन्य प्रकार की विधि विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त आरोपी पाया जाता है तो उसके खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम) अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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एएसएच/एएस
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