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सरकार ने 12 प्रतिशत टैक्स स्लैब वाली 99 प्रतिशत वस्तुओं पर कर घटाकर 5 प्रतिशत किया : वित्त मंत्री

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चेन्नई, 14 सितंबर . वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Sunday को कहा कि Government ने 12 प्रतिशत टैक्स स्लैब वाली 99 प्रतिशत वस्तुओं पर कर को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है. इससे लोगों पर कर का बोझ कम होगा.

ट्रेड एडं इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के ज्वाइंट कॉन्क्लेव में लोगों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, “Government ने GST सुधार के तहत टैक्स स्लैब की संख्या को चार (5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत) से घटाकर दो (5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत) कर दिया गया है.”

वित्त मंत्री ने आगे कहा, “जब लोगों को लगा कि Government ज्यादा टैक्स लगा रही है तो Prime Minister मोदी ने टैक्स के बोझ को घटाने के लिए कदम उठाए. GST में कटौती का हमारे 140 करोड़ नागरिकों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा. Prime Minister दिवाली से पहले देश को यह छूट देना चाहते थे, लेकिन हमें नवरात्रि से पहले ही इसकी घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है. यह सभी भारतीयों की जीत है.”

वित्त मंत्री ने कहा कि Government ने 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब वाली 90 प्रतिशत वस्तुओं पर कर को घटाकर 5 प्रतिशत या शून्य कर दिया है.

इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने बताया कि 2017 में केवल 65 लाख लोग की GST का भुगतान कर रहे थे, लेकिन आज यह संख्या बढ़कर 1.5 करोड़ पर पहुंच गई है. साथ ही GST कलेक्शन बढ़कर 22.08 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो कि 2018 में 7.18 लाख करोड़ रुपए था.

GST में कटौती का श्रेय राज्यों के साथ साझा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के मंत्री GST परिषद की शुरुआत से ही इसका हिस्सा रहे हैं, और यह निर्णय सामूहिक रूप से लिया गया है. इस सफलता में राज्य Governmentों की भी भूमिका है. हमने 350 से ज्यादा वस्तुओं पर कर कम किया है और कर ढांचे को केवल दो स्लैब तक सीमित कर दिया है.

नए GST सुधार 22 सितंबर से लागू होंगे. नए GST ढांचे में Government ने 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो स्लैब रखे हैं. वहीं, लग्जरी और सिन गुड्स पर 40 प्रतिशत का अलग से टैक्स लगाया जाएगा.

एबीएस/

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