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बिहार में कोई भी योग्य मतदाता नहीं छूटेगा : चुनाव आयोग

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New Delhi, 5 अगस्त . बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जहां एक ओर राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी जारी है, वहीं भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) मतदाताओं को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रहा है. आयोग ने बिहार में जारी की गई प्रारूप मतदाता सूची को लेकर स्पष्ट किया है कि किसी भी योग्य मतदाता को सूची से बाहर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी अयोग्य व्यक्ति को शामिल किया जाएगा.

ईसीआई ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 1 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची जारी की है. आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और मतदाताओं से इस सूची की जांच कर दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अपील की है, ताकि कोई योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई अयोग्य मतदाता शामिल न हो.

ईसीआई ने बयान में कहा कि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी दावा या आपत्ति नहीं दी है. चुनाव आयोग बार-बार कह रहा है कि किसी भी योग्य मतदाता को सूची से बाहर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी अयोग्य व्यक्ति को शामिल किया जाएगा. अगर किसी को आपत्ति है तो वह 1 अगस्त को जारी की गई प्रारूप मतदाता सूची में अपने दावे और आपत्ति को दर्ज करा सकता है.

ईसीआई ने Tuesday को बिहार के एसआईआर से संबंधित 1 से 5 अगस्त तक का डेली बुलेटिन जारी किया है.

चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 1 अगस्त को जारी प्रारूप मतदाता सूची पर पहले 5 दिनों (1 अगस्त दोपहर 3 बजे से 5 अगस्त दोपहर 3 बजे तक) में किसी भी राजनीतिक दल की ओर से कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं की गई है.

हालांकि, पात्र मतदाताओं की सूची में शामिल करने और अयोग्य मतदाताओं को हटाने के लिए पिछले पांच दिनों में 2,864 दावे या आपत्तियां प्राप्त हुई हैं. इसके अलावा, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले नए मतदाताओं से 14,914 ‘फॉर्म-6 और घोषणाएं’ प्राप्त हुईं, जिनका निपटारा किया जाएगा.

एफएम/

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