वित्त वर्ष 2025 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन एक दिन और आगे बढ़ा दी गई है। अब जिन करदाताओं ने अभी तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है, उनके पास 16 सितंबर 2025 तक का समय है। यह बढ़ोतरी करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सोमवार देर रात नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी गई है। साथ ही, विभाग ने जानकारी दी कि पोर्टल पर कुछ तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके कारण 16 सितंबर को सुबह 12 बजे से 2:30 बजे तक ई-फाइलिंग प्लेटफॉर्म अस्थायी रूप से बंद रहेगा।
क्यों लिया गया यह फैसला?
दरअसल, बड़ी संख्या में करदाताओं ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिटर्न भरते समय तकनीकी दिक्कतों की शिकायत की थी। आईटीआर यूटिलिटीज का देर से उपलब्ध होना, पोर्टल की धीमी स्पीड और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से जुड़ी खामियों के चलते टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लगातार नाराज़गी जता रहे थे। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए CBDT ने समय-सीमा को एक दिन और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।
अब तक कितने करदाता दाखिल कर चुके हैं ITR?
विभाग के मुताबिक, 15 सितंबर तक लगभग 7 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। CBDT ने इस अवसर पर करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स को धन्यवाद दिया और कहा कि इतने बड़े स्तर पर फाइलिंग संभव हो पाना सभी की सक्रिय भागीदारी का नतीजा है। विभाग ने यह भी अपील की है कि जिन लोगों ने अब तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम दिन का लाभ उठाते हुए तुरंत रिटर्न फाइल करें।
टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए खास इंतज़ाम
करदाताओं की मदद के लिए आयकर विभाग ने "असिस्ट टैक्सपेयर्स हेल्पडेस्क" 24x7 उपलब्ध कराया है। इसके माध्यम से कॉल, लाइव चैट, सोशल मीडिया और WebEx प्लेटफॉर्म के जरिए सहायता प्राप्त की जा सकती है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी करदाता को अंतिम समय पर परेशानी का सामना न करना पड़े।
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