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गुरमीत राम रहीम को फिर मिली 40 दिन की पैरोल, 14वीं बार जेल से बाहर आया बलात्कार का दोषी

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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और बलात्कार-मर्डर केस में सजायाफ्ता गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिली है। यह 14वीं बार है जब वह जेल से बाहर आया है। मंगलवार सुबह रोहतक की सुनारिया जेल से भारी पुलिस सुरक्षा के बीच रिहा होकर वह सिरसा स्थित अपने डेरे के लिए रवाना हुआ। इस बार उसे 40 दिन की पैरोल दी गई है।

गुरमीत राम रहीम अगस्त 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में दो साध्वियों से बलात्कार और एक पत्रकार की हत्या के मामले में सजा काट रहा है। पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने उसे बलात्कार के मामले में दो अलग-अलग 20-20 साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही वह सिरसा में अपने अनुयायी पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी दोषी पाया गया था।


पैरोल का विवरण:

—पैरोल अवधि: 40 दिन


—रिहाई की तारीख: 5 अगस्त 2025

—वापसी की तारीख: 14 सितंबर 2025

—स्थान: सिरसा स्थित डेरा

—शर्त: मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेगा, केवल डेरे में रह सकता है

पहले भी मिली है पैरोल और फरलो

यह 14वीं बार है जब राम रहीम जेल से बाहर आया है। इससे पहले अप्रैल 2025 में उसे 21 दिनों की फरलो पर छोड़ा गया था। अक्सर धार्मिक प्रवचन, ऑनलाइन सत्संग और अन्य गतिविधियों के लिए वह पैरोल पर बाहर आता रहा है, जिसे लेकर सवाल उठते रहे हैं।

2017 की हिंसा की यादें फिर ताज़ा

गुरमीत राम रहीम को जब 2017 में दोषी ठहराया गया था, तब हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 40 से अधिक लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे।

राम रहीम को बार-बार पैरोल मिलने को लेकर राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों द्वारा तीखी आलोचना होती रही है। विपक्षी दल इसे सरकार की "राजनीतिक सौदेबाज़ी" करार देते हैं, खासकर चुनावी माहौल में पैरोल को लेकर सवाल उठाए जाते हैं।

गुरमीत राम रहीम जैसे गंभीर अपराधों में दोषी व्यक्ति को बार-बार पैरोल मिलने से न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता और गंभीरता पर सवाल खड़े होते हैं। अब सबकी निगाहें इस पर होंगी कि वह पैरोल के नियमों का पालन करता है या फिर पिछले मामलों की तरह कोई नया विवाद खड़ा होता है।

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