अमितेश सिंह, गाजीपुर: बिहार विधानसभा चुनाव में शांति और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। गाजीपुर जिले में शराब की सभी दुकानें निर्धारित तिथियों पर बंद रहेंगी। जिलाधिकारी और लाइसेंस प्राधिकारी अविनाश कुमार ने यह आदेश जारी किया। इसका मकसद चुनाव के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी रोकना है।
आदेश के अनुसार, 6 नवंबर को बिहार के बक्सर जिले की सीमा से तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाली दुकानें बंद रहेंगी। इसी तरह 11 नवंबर को कैमूर जिले की सीमा से तीन किलोमीटर क्षेत्र में दुकानें बंद होंगी। इसमें 13 देशी शराब, कम्पोजिट, मॉडल शॉप, बार, भांग और ताड़ी की दुकानें शामिल हैं। ये दुकानें मतदान से 48 घंटे पहले से लेकर मतदान खत्म होने तक बंद रहेंगी।
इसके अलावा, मतगणना के दिन 14 नवंबर को मतगणना केंद्र से तीन किलोमीटर की परिधि में सभी आबकारी दुकानें पूरे दिन बंद रहेंगी। आदेश का पालन ना करने पर दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है।
जिला आबकारी अधिकारी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि यह नियम जिले के सीमावर्ती इलाकों पर लागू होगा। इसमें भनौदा, भगर बई, झायर, देवल, मुस्का, गायघाट, देवडी, देवैया, कर्महरी, बीरपुर, बीटपुर और सजना सालारपुर जैसे गांवों की दुकानें शामिल हैं। कुल मिलाकर, सीमा क्षेत्र की सभी शराब दुकानें प्रभावित होंगी।
चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के तहत यह कदम उठाया गया है। प्रशासन का कहना है कि शराब से प्रभावित होकर कोई मतदाता या व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया को बाधित ना करे। पुलिस और आबकारी विभाग की टीमें निगरानी करेंगी।
यह फैसला स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग इसे सकारात्मक बता रहे हैं, तो कुछ दुकानदारों को नुकसान की चिंता है।
आदेश के अनुसार, 6 नवंबर को बिहार के बक्सर जिले की सीमा से तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाली दुकानें बंद रहेंगी। इसी तरह 11 नवंबर को कैमूर जिले की सीमा से तीन किलोमीटर क्षेत्र में दुकानें बंद होंगी। इसमें 13 देशी शराब, कम्पोजिट, मॉडल शॉप, बार, भांग और ताड़ी की दुकानें शामिल हैं। ये दुकानें मतदान से 48 घंटे पहले से लेकर मतदान खत्म होने तक बंद रहेंगी।
इसके अलावा, मतगणना के दिन 14 नवंबर को मतगणना केंद्र से तीन किलोमीटर की परिधि में सभी आबकारी दुकानें पूरे दिन बंद रहेंगी। आदेश का पालन ना करने पर दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है।
जिला आबकारी अधिकारी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि यह नियम जिले के सीमावर्ती इलाकों पर लागू होगा। इसमें भनौदा, भगर बई, झायर, देवल, मुस्का, गायघाट, देवडी, देवैया, कर्महरी, बीरपुर, बीटपुर और सजना सालारपुर जैसे गांवों की दुकानें शामिल हैं। कुल मिलाकर, सीमा क्षेत्र की सभी शराब दुकानें प्रभावित होंगी।
चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के तहत यह कदम उठाया गया है। प्रशासन का कहना है कि शराब से प्रभावित होकर कोई मतदाता या व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया को बाधित ना करे। पुलिस और आबकारी विभाग की टीमें निगरानी करेंगी।
यह फैसला स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग इसे सकारात्मक बता रहे हैं, तो कुछ दुकानदारों को नुकसान की चिंता है।
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