नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय मूल के व्यक्तियों के रजिस्ट्रेशन को सहज बनाने के लिए अपडेट ‘यूजर इंटरफेस’ के साथ नए ‘ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया’ पोर्टल की सोमवार को शुरूआत की। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) योजना 2005 में शुरू की गई थी। इस योजना में भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों (पीआईओ) को ओसीआई के रूप में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है, जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के नागरिक थे या 26 जनवरी 1950 को नागरिकता पाने के पात्र थे या उनके वंशज हैं। अमित शाह ने किया ये पोस्टअमित शाह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, 'आज, भारतीय मूल के व्यक्तियों के रजिस्ट्रेशन को सहज बनाने के लिए अपडेट यूजर इंटरफेस के साथ नवीनीकृत ओसीआई पोर्टल लॉन्च किया। नई विशेषताओं में बेहतर कार्यक्षमता, उन्नत सुरक्षा और उपयोग को आसान बनाना शामिल है।'ओसीआई कार्डधारक योजना की शुरूआत 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में किए गए एक संशोधन के माध्यम से की गई थी। इस योजना में भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत के प्रवासी नागरिकों के रूप में रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान है, बशर्ते वे 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के नागरिक रहे हों, या उस तारीख को नागरिक बनने के पात्र हों।हालांकि, ऐसे व्यक्ति जो स्वयं, उनके माता-पिता, दादा-दादी और परदादा-परदादी, पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक हैं या रहे हैं, इसके लिए पात्र नहीं हैं।
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