पटना/दिल्ली: बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा, 'अगर उन्हें बिहार चुनाव के किसी भी चरण में निर्वाचन आयोग की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया में कोई भी अवैधता मिलती है, तो पूरी चुनाव प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी।' कोर्ट ने बिहार में एसआईआर की वैधता पर अंतिम दलीलें सुनने के लिए 7 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग बिहार में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन कर रही है। कोर्ट ने आगे कहा कि वे बिहार में एसआईआर पर आंशिक रूप से राय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनका अंतिम फैसला पूरे देश पर लागू होगा।
You may also like
मस्जिद में सफाई करने आती थी, मौलाना की बिगड़ गई नीयत, धमकाकर कई बार किया रेप; अरेस्ट
पुर्णिया में नाबालिग लड़कियों के देह व्यापार का भंडाफोड़, 14 गिरफ्तार
पहले लगाया रेप का आरोप, फिर उसी से कर ली शादी; युवती ने युवक संग मंदिर में लिए सात फेरे
ट्रंप ने क्यों अमेरिकी टीवी नेटवर्कों के लाइसेंस छीनने की बात कही?
'मेरी बीवी से रोमांस कर!' बंधक बनाकर युवक के नाखून उखाड़े, प्राइवेट पार्ट में घोंपी स्टेपलर की 26 पिन