News India live, Digital Desk: क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आजकल तेजी से बढ़ रहा है। यह न केवल लोगों के बीच खर्च का एक आसान माध्यम बन गया है, बल्कि इससे जुड़े आकर्षक ऑफर, डिस्काउंट और EMI विकल्प भी लोगों को इसकी ओर आकर्षित कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड एक प्रकार से शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन की सुविधा भी प्रदान करता है, जिसका भुगतान तय समय (ग्रेस पीरियड) में बिना ब्याज के किया जा सकता है। हालांकि, यदि तय समय में भुगतान न किया जाए तो कार्ड धारक को भारी ब्याज का सामना करना पड़ सकता है।
कार्ड होल्डर की मौत होने पर बैंक क्या करता है?क्रेडिट कार्ड का लोन अनसिक्योर्ड लोन की श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि इस लोन के लिए आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड धारक की मृत्यु हो जाए और उस पर लोन का भुगतान बाकी हो, तो बैंक इस राशि को ‘बैड डेट’ या ‘डूबा हुआ कर्ज’ मान लेता है। ऐसी स्थिति में बैंक मृतक के परिवार के किसी सदस्य से उस बकाया राशि की वसूली नहीं कर सकता।
सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर नियममार्केट में अब कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध हैं जिनके लिए ग्राहकों को बैंक के पास फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के तौर पर राशि जमा करनी होती है। ऐसे कार्ड को ‘सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड’ कहा जाता है। यह कार्ड आमतौर पर उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें सामान्य क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाता। यदि इस कार्ड के बिल का भुगतान किसी कारणवश नहीं किया जाता है, तो बैंक के पास अधिकार होता है कि वो जमा FD को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकता है।
पर्सनल लोन के रीपेमेंट पर कार्ड होल्डर की मौत के नियमपर्सनल लोन भी अनसिक्योर्ड लोन होता है, जिसमें बैंक किसी भी संपत्ति या सामान को गिरवी नहीं रखता। इसलिए क्रेडिट कार्ड की ही तरह, पर्सनल लोन के मामले में भी भुगतान की पूरी जिम्मेदारी लोन लेने वाले व्यक्ति की होती है। लोन अवधि के दौरान यदि व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो बैंक उसके परिवार के किसी भी सदस्य से लोन की रिकवरी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में उस लोन को समाप्त मान लिया जाता है।
सारांश- अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लोन पर कार्ड धारक की मृत्यु होने पर बैंक परिवार से वसूली नहीं कर सकता।
- सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड में जमा FD से वसूली का अधिकार बैंक के पास होता है।
- पर्सनल लोन लेने वाले की मृत्यु पर लोन स्वतः खत्म हो जाता है।
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