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Income Tax Return Last Date: आपने 2024-2025 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया या नहीं?, इस तारीख तक जमा न करने पर लगेगा जुर्माना

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नई दिल्ली। वित्तीय वर्ष 2024-2025 का इनकम टैक्स रिटर्न आपने दाखिल किया है या नहीं? 2024-2025 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख करीब है। हर साल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 जुलाई तक का वक्त देता रहा है। इस बार सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 किया है। इस तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न न भरने पर आपको जुर्माना देना होगा। इसलिए बेहतर है कि 15 सितंबर तक हर हाल में अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दें।

सीबीडीटी ने अपडेटेड फॉर्म और ऑपरेशनल तैयारियों के कारण इस साल इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की तारीख में इजाफा किया था। कुछ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को विभाग ने अपनी वेबसाइट पर देरी से लाइव किया। इनकम टैक्स विभाग ने 22 अगस्त 2025 को आईटीआर-7 फॉर्म लाइव किया था। उससे पहले 15 अगस्त को आईटीआर-3 और आईटीआर-4 फॉर्म को लाइव कर दिया था। इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के मुताबिक अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर दाखिल कर दिया है। समयसीमा न बढ़ाई गई और आपने अगर 15 सितंबर के बाद आईटीआर दाखिल की, तो इस पर धारा 234एफ के तहत जुर्माना लग सकता है।

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देरी से आईटीआर भरने पर रिफंड में भी इनकम टैक्स विभाग देरी कर सकता है। तमाम लोगों को शायद ये उम्मीद है कि सीबीडीटी एक बार फिर इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समयसीमा को बढ़ाएगा, लेकिन इस बारे में बोर्ड की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है। ऐसे में आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न 15 सितंबर तक ही दाखिल कर दें। ताकि जुर्माने और लेट रिफंड से बच सकें। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 8.09 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा था। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 7.40 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर भरा था। बता दें कि मोदी सरकार के सत्ता संभालने के बाद इनकम टैक्स के नियम सरल हुए हैं। साथ ही मौजूदा वित्तीय वर्ष में छूट की सीमा को भी बढ़ाकर 12 लाख रुपए की गई है।

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