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GST New Rates : 4 दिन में बड़ा बदलाव, GST कटौती की नोटिफिकेशन जारी, पढ़ें कौन सी चीजें होंगी सस्ती

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PC: saamtv

नवरात्रि से पहले केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी खुशखबरी दी है। अब सरकार ने जीएसटी की दरें कम कर दी हैं। जीएसटी में अब केवल 2 स्लैब होंगे। इससे कई ज़रूरी वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएँगी। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। ये नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। वित्त मंत्रालय ने अब इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। इसकी घोषणा 3 सितंबर को की गई थी। इसमें कई दरों की कीमतों को 5 प्रतिशत वाले टैक्स स्लैब में शामिल किया गया है।

जीएसटी में केवल दो टैक्स स्लैब

वर्तमान में, जीएसटी के 4 टैक्स स्लैब हैं। 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत। इसी के अनुसार वस्तुओं की कीमतें निर्धारित होती हैं। इस बीच, अब इनमें से दो टैक्स स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। अब केवल 5 और 18 प्रतिशत वाले टैक्स स्लैब ही रहेंगे।

आम आदमी को लाभ (जीएसटी सुधार लाभ)

जीएसटी में इस बदलाव से सबसे ज़्यादा फ़ायदा आम आदमी को होगा। जो वस्तुएँ या सेवाएँ 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब में थीं, उन्हें अब 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब में शामिल किया जाएगा। इससे इन वस्तुओं पर लगने वाला जीएसटी 10 प्रतिशत कम हो जाएगा। वहीं, कुछ विलासिता की वस्तुओं पर 28 की बजाय 40 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। लेकिन ये वस्तुएँ बहुत महंगी होंगी।

जीएसटी में इस बदलाव के कारण दूध, दही, पनीर जैसी ज़रूरी वस्तुओं पर जीएसटी कम हो जाएगा। इसके साथ ही कारों और दोपहिया वाहनों पर भी जीएसटी कम हो जाएगा। कंपनियों के पार्ट्स पर टैक्स खत्म होने के बाद कारें अपने आप सस्ती हो जाएँगी। इसके साथ ही 2500 रुपये से कम कीमत वाली वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगेगा। खाने-पीने की चीज़ों पर भी जीएसटी कम हो जाएगा। इससे रोज़मर्रा की कई चीज़ें सस्ती हो जाएँगी।

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