केरल के कोल्लम जिले के पुनालुर में एक स्तब्ध कर देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने घरेलू हिंसा और सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर गंभीर चिंताएँ खड़ी कर दी हैं। यहां 42 वर्षीय आइसेक नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, एक निजी स्कूल की शिक्षिका, 39 वर्षीय शालिनी की गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद, आरोपी ने तुरंत अपने फेसबुक अकाउंट पर लाइव आकर न केवल अपना गुनाह कबूल किया, बल्कि अपनी पत्नी पर गंभीर व्यक्तिगत आरोप भी लगाए। यह जघन्य कृत्य सोमवार सुबह करीब 6 बजे हुआ।
शिक्षिका पत्नी पर चाकू से किया हमला
मृतका शालिनी वलाकोड के एक निजी स्कूल में शिक्षक थीं। पुलिस के मुताबिक, यह भीषण घटना सोमवार सुबह करीब 6 बजे कूथनडी, पुनालुर के पास हुई। एफआईआर के अनुसार, जब शालिनी घर के पीछे पाइपलाइन के पास नहाने जा रही थीं, तभी उनके पति आइसेक ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में शालिनी के गले, छाती और पीठ पर गहरे घाव आए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने बताया कि शालिनी और आइसेक के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा था, जिसके चलते वे कुछ महीनों से अलग-अलग रह रहे थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आइसेक द्वारा नियमित रूप से हमला किए जाने के बाद, शालिनी अपनी माँ के साथ रहने चली गई थीं और हाल ही में घर वापस आई थीं, जहां वह ऊपर के फ्लोर पर रह रही थीं। हत्या उस समय हुई जब शालिनी काम पर जाने की तैयारी कर रही थीं।
ढाई मिनट के वीडियो में हत्या का दावा और लगाए आरोप
पत्नी की हत्या करने के तुरंत बाद, आइसेक ने अपने फेसबुक अकाउंट पर ढाई मिनट का लाइव वीडियो स्ट्रीम किया। इस वीडियो में उसने स्पष्ट रूप से शालिनी की हत्या करने की बात स्वीकार की। वीडियो में, आरोपी आइसेक ने शालिनी पर अज्ञात लोगों के साथ संबंध रखने, बच्चों की उपेक्षा करने, और उसे अपना बनाया हुआ घर छोड़ने के लिए मजबूर करने जैसे गंभीर व्यक्तिगत आरोप लगाए। उसने यह भी आरोप लगाया कि शालिनी उसकी बात नहीं मानती थी और ज्वेलरी गिरवी रखकर वाहन खरीद लिया था। आइसेक ने अपनी पत्नी के नौकरी करने और राजनीतिक बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेने पर भी नाराजगी व्यक्त की थी, जिसे वे विवाहित महिला के लिए अनुचित मानते थे।
घटना के बाद सरेंडर
हत्या की वारदात को अंजाम देने और फेसबुक लाइव करने के बाद, आइसेक मौके से फरार हो गया। इस हाई-प्रोफाइल अपराध की खबर फैलते ही इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि, सुबह करीब 9 बजे, आइसेक खुद पुनालुर पुलिस स्टेशन पहुँचा और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
पुलिस ने तत्काल घटनास्थल का मुआयना किया और शालिनी की मृत्यु की पुष्टि की। दम्पति के 19 वर्षीय बेटे की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने आरोपी आइसेक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फोरेंसिक टीम ने क्राइम सीन की जांच की है और सबूत के तौर पर मृतक व आरोपी दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। इस घटना ने एक बार फिर घरेलू हिंसा की भयावहता और अति-निजी मामलों को सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने की खतरनाक प्रवृत्ति को उजागर किया है।
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