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अमेरिकी संघीय अपील अदालत की अहम टिप्पणी-ट्रंप के ज्यादातर वैश्विक टैरिफ गैरकानूनी

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वाशिंगटन (अमेरिका), 30 अगस्त (Udaipur Kiran) । अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने शुक्रवार को 7-4 के बहुमत से दिए फैसले में राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप के वैश्विक टैरिफ पर अहम टिप्पणी की है। फैसले में कहा गया है, ” राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ज्यादातर वैश्विक टैरिफ गैरकानूनी हैं।”

एबीसी न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, संघीय सर्किट के लिए अमेरिकी अपील अदालत ने ट्रंप के टैरिफ लागू करने के अधिकार की ‘अधिकतर शक्तियों’ को खारिज कर दिया। संघीय अदालत ने निचली अदालत से सहमति जताते हुए कहा कि ट्रंप के कदम कानून के विपरीत होने के कारण अमान्य हैं। हालांकि, संघीय अदालत ने अपने फैसले को अक्टूबर के मध्य तक के लिए टाल दिया। इसका मकसद है कि ट्रंप प्रशासन उच्चतम न्यायालय में अपील कर सके। संघीय अदालत ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश आने तक टैरिफ प्रभावी रहेंगे।

बहुमत के फैसले में लिखा गया, हम इस बात से सहमत हैं कि अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम आयातों को ‘विनियमित’ करने के लिए राष्ट्रपति के प्राधिकार कार्यकारी आदेश से लगाए गए टैरिफ को अधिकृत नहीं करता है। हम इस बात की पुष्टि करते हैं। फैसले में अपील अदालत ने यह निर्धारित किया कि केवल कांग्रेस के पास टैरिफ लगाने का अधिकार है।

अपील अदालत के 11 में से सात जजों ने कहा कि यह दुर्लभ रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला कानून ट्रंप को उनके पारस्परिक टैरिफ या कनाडा, मेक्सिको और चीन पर लगाए गए तस्करी टैरिफ को लागू करने का अधिकार नहीं देता है। बहुमत के फैसले में शामिल चार न्यायाधीशों ने यहां तक कहा कि अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम आईईईपीए) ट्रंप को कोई भी शुल्क जारी करने का अधिकार नहीं देता।

संघीय सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय ने जुलाई में टैरिफ पर मौखिक दलीलें सुनी थीं।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार शाम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने अपील अदालत के निर्णय की निंदा की और चेतावनी दी कि टैरिफ पर रोक लगाने वाला न्यायालय का आदेश वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका को नष्ट कर देगा। यही नहीं ट्रंप ने उच्चतम न्यायालय से यह फैसला देने का आग्रह किया कि उनके (राष्ट्रपति) पास एकतरफा टैरिफ लगाने का अधिकार है। ट्रंप ने लिखा, अब अमेरिका के उच्चतम न्यायालयकी मदद से हम इसका इस्तेमाल अपने राष्ट्र के लाभ के लिए करेंगे और अमेरिका को फिर से समृद्ध, मजबूत और शक्तिशाली बनाएंगे।

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(Udaipur Kiran) / मुकुंद

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