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शरजील इमाम ने कड़कड़डूमा कोर्ट से अंतरिम जमानत याचिका वापस ली

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New Delhi, 14 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपित शरजील इमाम ने Bihar विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग करने वाली याचिका कड़कड़डूमा कोर्ट से वापस ले ली है. शरजील इमाम की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनकी नियमित जमानत याचिका उच्चतम न्यायालय में लंबित है, इसलिए वे अंतरिम जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय में ही याचिका दायर करेंगे. तब एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने कहा कि आप इसके लिए अर्जी दाखिल कीजिए, हम आपकी याचिका मंजूर करेंगे.

दरअसल, शरजील इमाम ने Bihar विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच अंतरिम जमानत की मांग की थी. शरजील इमाम ने याचिका दायर कर कहा था कि वो एक राजनीतिक कैदी और छात्र कार्यकर्ता है. वो Bihar के बहादुरगंज से चुनाव लड़ना चाहता है. दो सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज की थी. उच्च न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के बाद शरजील इमाम ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.

शरजील इमाम को 25 अगस्त, 2020 को Bihar से गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत दाखिल चार्जशीट में कहा है कि शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया, जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में हिंसा हुई. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी. इस कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया. यह प्रचार किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा.

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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