पूर्वी चंपारण,19 अगस्त (Udaipur Kiran) ।पॉस्को एक्ट न्यायालय -3 के विशेष न्यायाधीश मिथिलेश कुमार ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती करने के मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दस वर्षों का सश्रम कारावास एवं बीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड वसूल पाए जाने पर उक्त राशि पीड़िता को देय होगी। अर्थ दंड नहीं देने पर पंद्रह दिनों की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सजा छौडादानों थाना के नगरवा टोला बगहा निवासी शेख शैदुल्लाह को हुई। मामले में पीड़ित किशोरी ने 5 सितंबर 2020 को छौड़ादानों थाना मे मामला दर्ज कराते हुए शेख शैदुल्लाह को नामजद किया था, जिसमें कहा गया था कि फरवरी 2020 के करीब 10 बजे दिन में वह बकरी के लिए घास लाने घर से बगीचा की ओर गई थी, उसी दौरान नामजद व्यक्ति ने उसे अपने पास बुलाया। वह उसकी बातों को नजर अंदाज कर आगे पोखरा के तरफ चली गई। कुछ देर बाद नामजद अभियुक्त आए और उसका जबरन दुपट्टा से मुंह बांधकर बगल के सरसों के खेत में ले जाकर पटक दिया तथा कई बार दुष्कर्म किया। उसने धमकी दी कि अगर किसी को कही तो तुम्हारे माता पिता की हत्या कर देंगे। पांच छह माह बाद जब उसके पेट में दर्द हुआ और चिकित्सक को दिखाया गया तो उसके पेट में पांच छह माह का गर्भ था। 9 सितंबर 2020 को पीड़िता का न्यायालय में बयान दर्ज हुआ। पॉस्को वाद संख्या 144/2020 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक पुष्पा दुबे ने सात गवाहों की गवाही कराई। सभी न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर न्यायाधीश ने धारा 4 (1) पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए है, कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगा।
अभियुक्त 6 सितंबर 2020 से ही कारागार में है। साथ ही पीड़िता को पीड़ित घोषित करते हुए पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2019 के तहत छह लाख रुपए मुआवजा राशि पीड़िता को देने का निर्देश देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आवश्यक करवाई करने का निर्देश दिया है।
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(Udaipur Kiran) / आनंद कुमार
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