जयपुर, 26 अक्टूबर (Udaipur Kiran) . जैसलमेर बस अग्निकांड के बाद Rajasthan परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए चौमू क्षेत्र में दो स्लीपर बसें को जब्त किया. जो बस बॉडी कोड एआईएस-119/52 के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन करती पाई गईं. यह कार्रवाई जिला परिवहन अधिकारी अनूप सहरिया की अगुवाई में की गई. जांच के दौरान बसों में अग्निशमन प्रणाली (एफडीएसएस) और फायर एक्सटिंग्विशर नहीं पाए गए, जबकि एक बस में एलपीजी गैस सिलेंडर भी मिला. जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा था.
अधिकारी सहरिया ने यात्रियों को वैकल्पिक बसों से गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की, भोजन-पानी उपलब्ध कराया और मानवीयता के साथ कार्रवाई पूरी की. यात्रियों को sunday सुबह करीब 4 बजे सुरक्षित रवाना किया गया.
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर द्वितीय धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई Chief Minister के निर्देशों और हाईकोर्ट के आदेशों के अनुरूप है. उन्होंने कहा कि ऐसे अवैध और असुरक्षित वाहनों को किसी भी सूरत में सड़कों पर नहीं चलने दिया जाएगा.
विभाग ने ऐसे वाहनों को आमजन के लिए खतरा मानते हुए जब्त किया. परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसी सख़्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
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(Udaipur Kiran)
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