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नाहल गांव में नोएडा के सिपाही की हत्या के 23 आरोपियों पर गैंगेस्टर एक्ट

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गाजियाबाद, 25 अगस्त (Udaipur Kiran) ।

नाहल गांव में हुयी नोएडा के सिपाही हत्या मामले से मसूरी पुलिस ने 23 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट(गिरोहबंद कानून)के तहत करवाई की है। ये सभी लोग नाहल गांव के रहने वाले हैं।

आपको बतादें कि 25 मई नोएडा में तैनात सिपाही सौरभ की उस वक्त गोली लगने से मौत हो गयी थी, जब वह नाहल गांव में अपराधी की तलाश कर रहे थे। पुलिस का कहना था कि पुलिस अपराधी को पड़कर अपने साथ ले जा रही थी तभी ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और सिपाही की गोली मार कर हत्या कर दी।

एसीपी लिपि नगाइच ने सोमवार को बताया कि थाना मसूरी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नाहल मे हुयी पुलिस सिपाही की हत्या की घटना के सम्बध में थाना मसूरी पर धारा 191(2)/ 191(3)/ 190/131/ 125/ 121(2) / 132/ 109(1)/ 103(1)/ 61(2) /50/351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें घटना में सम्मलित 23 आरोपियों व 01 बाल अपचारी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया । साथ ही घटना से सम्बन्धित 23 लोगों के विरूद्व थाना मसूरी पर 274/25 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

आरोपियों में कादिर,अब्दुल सलाम,अब्दुल खालिक,

मुरसलीम,मुशाहिद, नन्नू,दानिश,इमरान,महताब,अब्दुल रहमान,हसीन,जावेद,मुरसलीन, इनाम, महताब ,जावेद, आबिद उर्फ बिलोरी,आमिर उर्फ मीर हसन,महराज,

खुर्शैद,राहत,साजिद व कमरेआलम हैं।

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(Udaipur Kiran) / फरमान अली

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