उरई, 28 अक्टूबर (Udaipur Kiran) . कालपी कोतवाली क्षेत्र इलाके में धोखाधड़ी से प्लाट बेचने का झांसा देकर 4.50 लाख रुपए हड़पने के मामले में पीड़ित व्यक्ति के द्वारा न्यायालय के आदेश पर दो नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है. पुलिस इस प्रकरण की विवेचना करने में जुट गई है.
उक्त मामले को लेकर वादी अंकित गुप्ता पुत्र ज्ञान प्रकाश निवासी मोहल्ला टरननगंज कालपी ने मुकदमा दर्ज कराते हुए अवगत कराया है कि आरोपियों शाह आलम खान निवासी बलरामपुर हाल मुकाम मोहल्ला रामगंज कालपी तथा उसकी पत्नी इलाहाबाद बैंक शाखा कालपी के सामने जमीन का एक प्लांट दिखाते हुए प्लांट की बिक्री का सौदा 6 लाख रुपए में तय किया था. प्रार्थी 3 लाख 19 हजार रुपए नगद तथा मोबाइल के विभिन्न ट्रांजैक्शन के द्वारा 130000 ट्रांसफर करके आरोपी को दिए हैं. प्लाट का जब बैनामा करने की बात आई तो पता चला कि आरोपी टालमटोल कर रहे हैं. वादी के मुताबिक प्लाट आरोपियों के नाम ही नहीं है. तथा ठगी करते रहते हैं. न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध वी एन एस एस की सुसंगत धाराओं 316 (2) तथा 338 (4) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है. रामगंज पुलिस चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर विशाल भड़ाना द्वारा विवेचना शुरू कर दी गई है.
—————
(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा
You may also like

Ikkis Trailer: अरुण खेत्रपाल बने अगस्त्य नंदा को देख रोंगटे हुए खड़े, ट्रेलर देख लोग बोले- तहलका मचा दिया भाई

दिल्ली में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन पर 30 अक्टूबर को होगा तीसरा सम्मेलन, डिजिटल विधानमंडलों को मिलेगा बढ़ावा

'विरोध को दबाने..प्रतिशोध..': सोनम वांगचुक की पत्नी ने दी संशोधित अर्जी, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केंद्र से जवाब

असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को अपनी निजी संपत्ति मानते हैं : चिराग पासवान

एनडीए की आंधी में महागठबंधन उड़ जाएगा : शाहनवाज हुसैन





