हरियाणा सरकार ने अपने विधायकों को बड़ी सौगात दी है। अब विधायकों को कार खरीदने, मकान या फ्लैट बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का लोन और हर महीने 10 हजार रुपए का विशेष यात्रा भत्ता मिलेगा। सरकार ने इसको लेकर दो नए संशोधनों को लागू कर दिया है। इस फैसले से विधायकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। आइए, जानते हैं इस नई योजना के बारे में विस्तार से।
लोन की सुविधा में बड़ा बदलावहरियाणा सरकार ने विधायकों के लिए लोन की सुविधा को और आसान कर दिया है। अब विधायक कार खरीदने, मकान या फ्लैट बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस संबंध में 9 सितंबर को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खास बात यह है कि पहले की कुछ शर्तों को भी हटा दिया गया है। अब दूसरी बार लोन लेने के लिए 60 साल से कम उम्र की शर्त खत्म कर दी गई है। इतना ही नहीं, तीसरी बार मकान बनाने के लिए लोन लेने की उम्र सीमा भी अब लागू नहीं होगी।
मरम्मत के लिए अतिरिक्त राशिइस नई योजना के तहत विधायकों को न सिर्फ लोन मिलेगा, बल्कि उनके घर की बड़ी मरम्मत और बदलाव के लिए 10 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। अगर कोई विधायक पहले से लिए गए लोन की 10 लाख की राशि चुका चुका है, तो वह अपने मकान की मरम्मत और बदलाव के लिए 10 लाख रुपए तक की राशि निकाल सकता है। यह सुविधा विधायकों को अपने घर को बेहतर बनाने में मदद करेगी।
दूसरी बार लोन लेना भी आसाननए नियमों के मुताबिक, अगर कोई विधायक पहली बार लोन लेने के बाद उसका मूलधन और ब्याज चुका देता है, तो वह तुरंत दूसरी बार लोन लेने का हकदार होगा। इसके लिए उम्र की कोई शर्त नहीं होगी। यानी, अगर विधायक की उम्र 60 साल से कम है और उसने पहले लोन की राशि चुका दी है, तो वह बिना किसी रुकावट के दोबारा लोन ले सकता है। यह नियम विधायकों को और अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करेगा।
यात्रा भत्ता भी बढ़ालोन के साथ-साथ सरकार ने विधायकों के लिए हर महीने 10 हजार रुपए का विशेष यात्रा भत्ता भी शुरू किया है। यह राशि उनके दैनिक खर्चों और यात्रा से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। इस कदम से विधायकों को अपने क्षेत्र में काम करने और लोगों से मिलने में आसानी होगी।
हरियाणा सरकार का यह फैसला विधायकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। यह न केवल उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि उनके काम को और प्रभावी बनाने में भी मदद करेगा।
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